अस्पताल में भर्ती होने को लेकर GST के नए नियम, कम होगा बिल
केंद्र सरकार ने GST की दरों में कुछ बदलाव कि हैं जिनके तहत अस्पताल के कमरे पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (CBEC) ने किराए संबंधी जीएसटी दरों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि होटलों और गेस्ट हाउस में जीएसटी उसी पैसे पर लगेगा जो ग्राहक पे करेगा. जीएसटी उस किराए पर नहीं लगेगा, जो होटल या गेस्ट हाउस विज्ञापन में दिखाते हैं.
हॉस्पिटल के किराए के नए नियम
1000 से कम वाले कमरे के किराये पर जीएसटी लागू नहीं होगा. लेकिन 1000 से 2500 रुपये तक के किराए पर 12 प्रतिशत तथा 2500 से 7500 रुपये तक के किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 7500 रुपये से अधिक किराया होने पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत होगी. कमरों के किराए में एक्सट्रा बेड के किराए को भी शामिल माना जाएगा...
मनोरंजन कार्यकर्मों पर 28% GST तय
इसके साथ ही मनोरंजन कार्यकर्मो अथवा स्थानों, थीम पार्कों, वाटर पार्कों, जॉय राइड्स, कसिनोज, रेस कोर्स, बैलेट या आईपीएल जैसे खेल कार्यकर्मो में की टिकटों पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.
हॉस्पिटल के किराए के नए नियम
1000 से कम वाले कमरे के किराये पर जीएसटी लागू नहीं होगा. लेकिन 1000 से 2500 रुपये तक के किराए पर 12 प्रतिशत तथा 2500 से 7500 रुपये तक के किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 7500 रुपये से अधिक किराया होने पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत होगी. कमरों के किराए में एक्सट्रा बेड के किराए को भी शामिल माना जाएगा...
मनोरंजन कार्यकर्मों पर 28% GST तय
इसके साथ ही मनोरंजन कार्यकर्मो अथवा स्थानों, थीम पार्कों, वाटर पार्कों, जॉय राइड्स, कसिनोज, रेस कोर्स, बैलेट या आईपीएल जैसे खेल कार्यकर्मो में की टिकटों पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.
Comments
Post a Comment